Rajkotupdates.news : tax saving Pf Fd and insurance tax relief, For the persons earning money from their regular salary income or from a business must know about the Tax Saving Scheme so that they can get the benefits of tax relief on Pf Fd by the Government Schemes.
दोस्तों यदि आप भी एक नौकरी पेशा आदमी है जो अपने पैसे को बढ़ने के लिए इन्वेस्ट भी करते रहते है और अपने इन्वेस्टमें पर टैक्स के लाभ भी पाना चाहते है तो आपको टैक्स बेनेफिट्स स्कीम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है जिससे आप अपने मेहनत की कमाई पर भी उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
तो यदि आप भी अपने Hard Earned Money और अपनी सेविंग्स स्कीम पर टैक्स बेनिफिट के जरिये कुछ और लाभ पाने के इच्छुक है तो यह लेख आपके लिए ही है समय समय पर सर्कार द्वारा कई प्रकार की टैक्स पर छुट की योजनाये चलायी जाती है जिनका ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है तो इस लेख को पूरा पढ़े और अपने पैसे को सुरक्षित करें जिन्हें आपने मेहनत से कमाया है.
Rajkotupdates.news : tax saving pf fd and insurance tax relief
Tax saving Pf Fd and Insurance Tax Relief: with the announcement of the Income Tax Return(ITR) filling last date i.e. 31 july 2022 all the salaried class employees who has to fill the ITR started searching for Tax Saving Scheme online.
इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की कैसे आप भी अपनी इनकम पर टैक्स सेविंग स्कीम का मुनाफा प्राप्त कर सकते ही, दोस्तों सरकार द्वारा ऐसे बहुत सी योजनाये है जिनका ज्ञान न होने की दशा में हमारी मेहनत की कमाई पर भरी नुकसान उठाना पड़ सकता है आज हम आपको उन्ही योजनायो के बारे में जानकारी देने वाले है जिससे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में और अधिक लाभ प् सकते है साथ ही अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट योजनायो का लाभ उठा सकते है.
सरकार द्वारा तमाम ऐसी योजनाये (Tax Saving Scheme) है जिनमे इन्वेस्ट करके न सिर्फ आप अपने इनकम टैक्स में छुट प्राप्त कर सकते ही बल्कि आप इनसे आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है तो चलिए जानते हा इन योजनायो के बारे में.
Tax Saving Fd (Fixed Deposit) Scheme
Tax saving Fd Scheme के जरिये आप बैंक द्वारा FD (Fixed Deposit) कराकर सेक्शन 80C के तहत अपने Income Tax में छुट प्राप्त कर सकते है साथ ही इसमें आपको योजना की मैतुरिटी हो जाने पर एक निश्चित अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते है.
बता दें की इस स्कीम के तहत आपको ढेड़ लाख(1.5 lakh) तक सालाना का फिक्स्ड डिपाजिट पर टैक्स में छुट मिलती है जो की भारत के किसी भी बैंक द्वारा कराया जा सकता है जिसमे एक निश्चित समय (पांच साल) के लिए पैसे को बैंक में रखना होता है जिसे लॉकइन पीरियड कहा जाता है हलाकि इसमें आपको गारंटीड रेतुर्न के साथ ही टैक्स में छुट भी मिलती है.
Tax Saving on PF Interest Rate
Employee Provident Fund (EPF) में इन्वेस्टमेंट पर ढाई लाख (2.5 lakh) तक सालाना के योगदान पर आपको आपको टैक्स बेनेफिट्स प्राप्त हो सकता है यदि आप सालाना 2.5 लाख तक का योगदान अपने पीऍफ़ अकाउंट में करते है तो इसकी मैतुरिटी पूरी होने के बाद अथवा कम से काम पांच साल संस्था में काम करने के बाद हो भी पैसे आप अपने EPF अकाउंट से withdraw करते है उसपर आपको कोई टैक्स नही देना होता है.
बता दें की पहले यह राशी 1.5 लाख रुपये थी जिसे सरकार द्वारा बढाकर 2.5 लाख कर दिया गया था EPF Scheme में कर्मचारी का 12 प्रतिशत हिस्सा कटता है तथा इतना ही आपका एम्प्लायर भी चुकता है सेक्शन 80C के तहत केवल कर्मचारी द्वारा जमा किये हुए शेयर पर ही टैक्स लाभ मिलता है.
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Tax Saving on PPF account
Public Provident Fund (PPF) लोक भविष्य निधि के रूप में जाना जाता है सरकार द्वारा नियमित कम पूंजी के निवेश का एक तरीका है जिसमे सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छुट प्रदान की जाती है यह छुट भी सेक्शन 80C के तहत मिलती है.
PPF सरकार द्वारा एक निवेश योजना है जिसे आप किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के जरिये अपना PPF अकाउंट खुलवाकर निवेश कर सकते है इस योजना के तहत जमा राशी पर अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है साथ ही टैक्स में छुट(Tax Saving) भी प्रदान की जाती है.
Tax Saving on Life Insurance Policy Tax Relief
Life Insurance Policy पर भी सरकार द्वारा Tax Relief प्रदान की जाती है इनकम टैक्स में यह छुट 1.5 लाख तक के सालाना इन्वेस्टमेंट अथवा प्रीमियम पर प्रदान की जाती है हलाकि यदि आपके जीवन बीमा (Life Insurance) पर किसी प्रकार की देता बनती है तो उसका 10 प्रतिशत ही टैक्स लाभ के लिए मान्य होता है.
जीवन बिमा कोई भी व्यक्ति खुद के लिए अथवा अपने परिवार के लिए करता है जिसमे व्यक्ति की पत्नी और बच्चे भी शामिल हो सकते है जीवन बीमा पर टैक्स बेनिफिट दो प्रकार से प्राप्त किये जा सकते है-
- जीवन बीमा के लिए जो राशी प्रीमियम भरी जाती है उसमे सेक्शन 80C के तहत तथा
- बीमा की मतुरिटी पर प्राप्त राशी पर सेक्शन 10D के तहत Tax Saving अथवा Tax Relief पाया जा सकता है
Tax Exemption on ELSS (Equity Linked Saving Schemes)
ELSS (Equity Linked Saving Schemes) म्यूच्यूअल फण्ड इन्वेस्टमेंट(Mutual Fund Investment) का ही प्रकार है जिसके तहत आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गए राशी की कम से कम 3 साल के लिए निवेश करने की आवश्यकता होती है तथा सेक्शन 80C के तहत Tax Saving की जा सकती है.
इस स्कीम में भी 1.5 लाख तक के सालाना इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लाभ प्राप्त किया जाता है यह एक प्रकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमे लॉन्ग टर्म टैक्स बेनेफ्ती भी मिलता है यह एक प्रकार का Mutual fund tax saving plan होता है. इसमें आपके पैसे को कंपनी के शेयर में SIP के जरिये इन्वेस्ट किया जा सकता है साथ ही इसमें रिटर्न अच्छा मिल जाता है.
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FAQ- rajkotupdates.news : tax saving pf fd and insurance tax relief
Who can take the benefits of tax saving under section 80C?
An individual or HUF(hindu undivided family) can only take the benefits of tax exemption on section 80C.
Who can take the benefits of tax saving on a fixed deposit?
If you are an individual and Indian resident can open fixed deposit account in any bank in India and can avail tax saving benefits on up to 1.5 lakh annual investment.
Which are the government schemes to avail tax saving benefits?
Their are many government schemes by which anyone can avail tax saving benefits as described the this article.
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अपने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है बहुत ही अच्छी जानकारी दी है
nice madam